सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026
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GK Fact
🕒 09 May 2026
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
✓ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को इस विधेयक के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि अर्थात् 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का प्रावधान है।
✓ उद्देश्य: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है।
✓ अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 (एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश होगी)
✓ अनुच्छेद 124 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न किए जाने तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे…”।
✓ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को इस विधेयक के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि अर्थात् 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का प्रावधान है।
✓ उद्देश्य: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है।
✓ अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 (एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश होगी)
✓ अनुच्छेद 124 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न किए जाने तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे…”।
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